मारपीट करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त

छतरपुर, 01 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छतरपुर संध्या देवेश मिश्रा की अदालत ने मारपीट करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानर निरस्त कर दी है।
जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला छतरपुर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 29 मार्च 2021 को रात्रि करीब नौ बजे फरियादी अनुज ग्राम खैरा अपने घर जा रहा था, घर के सामने आरोपी पप्पू मुसलमान, जितेन्द्र यादव, बाबू खां मुस्तकीम खां मिले उसे देख कर गालियां देने लगे और पप्पू मुसलमान ने उसे दो तीन डण्डें मारे, जिससे उसे कई चोटें आई तो फरियादी के माता-पिता आकर बीच बचाव करने लगे तो आरोपी पप्पू मुसलमान व बावू खां ने लाठी से उनको भी मारा जिससे उन्हें कई चोटें आईं। फिर फरियादी के भाई ने आकर बीच बचाव कराया तो जितेन्द्र यादव ने उसे भी लाठी मारी, जिससे उससे भी चोटें आई और फरियादी के चाचा, भाभी एवं बहन भी बीच बचाव करने लगे तो आरोपीगणों ने उनके साथ भी लाठी से मारपीट की और चारों आरोपी कहने लगे कि जान से खत्म करना है। उक्त घटना पर चारों आरोपीगण के विरुद्ध थाना जुझारनगर में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपी जीतेन्द्र यादव की ओर से न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीराम यादव ने तर्क प्रस्तुत किए अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।