मारपीट करने वाले दो आरोपियों पर दो-दो हजार का अर्थदण्ड

विदिशा, 29 जनवरी। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विदिशा श्री राकेश सनोडिया के न्यायालय ने मारपीट के मामले में आरोपी लक्ष्मण अहिरवार व कल्लू सिंह अहिरवार निवासीगण थाना सिविल लाईन अंतर्गत, जिला विदिशा को धारा 323 (02 शीर्ष) भादंवि में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड, इस प्रकार प्रत्येक आरोपी को दो-दो हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है एवं आरोपी लक्ष्मण अहिरवार को धारा 341 भादंसं में 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्रीमती ज्योति गुप्ता ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा श्रीमती गार्गी झा ने बताया कि फरियादी ने थाना सिविल लाईन विदिशा में 29 अगस्त 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह और अन्य साथी उसकी मोटर साइकिल से उनके मामा को लेने विदिशा आ रहे थे, दिन के करीब तीन बजे हांसुआ से थोड़ा आगे विदिशा की तरफ निकले कि एक आदमी ने उनकी मोटर साइकिल रोक ली, गाली-गलौच करने लगा, बोला सही चलाना नहीं आता है, तब उसने बोला कि वह सही चला रहा है, तो गालियां देने लगा, कल्लू को आवाज देकर बुलाया, दोनों उनके साथ मारपीट करने लगे। मारपीट के कारण फरियादी एवं उसके साथी को चोटें आई। मारपीट के दौरान फरियादी की जेब में रखे 25 हजार रुपए व अन्य सामान गिर गए, जो बाद में नहीं मिला। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन विदिशा में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्र.393/2015 धारा 294, 323, 341 व 506 भादंवि के तहत की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।