सागर, 04 जनवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर सुश्री साक्षी मसीह के न्यायालय ने अवैध रूप से शराब विक्रय करने वाले आरोपी आशीष पिता चरन पटैल, उम्र लगभग 20 साल निवासी ग्राम मनक्याई, थाना जैसी नगर, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। जमानत आवेदन पर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियुक्त के विरुद्ध थाना जैसीनगर मे अंतर्गत धारा 34(2) मप्र आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। जिसमें बताया गया कि अभियुक्त के कब्जे से 63 लीटर अवैध शराब बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखी पाई गई। उक्त घटना के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी आशीष पटैल का जमानत हेतु धारा 437 दंप्रसं के तहत प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया है।