– पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा वरिष्ठों के आदेश की अव्हेलना करने पर की कार्रवाई
भिण्ड, 28 सितम्बर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड ने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य, पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा वरिष्ठों के आदेश की अव्हेलना करने पर शासकीय माध्यमिक विद्यालय सिकरौदा के प्राथमिक शिक्षक प्रेमनारायण शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रेमनारायण शर्मा, प्राथमिक शिक्षक, शामावि सिकरौदा विकास खण्ड मेहगांव बीएलओ मतदान केन्द्र क्र.39 सिकरौदा नं.2 विधानसभा मेहगांव द्वारा 2003 की मतदाता सूची का 2025 की मतदाता सूची से मिलान नहीं किया गया है और न ही आयोग द्वारा निर्धारित अनुलग्नकों को तैयार करने में रुचि नहीं ली गई है जिससे निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में व्यवधान होने से उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। प्रेमनारायण शर्मा का उक्त कृत्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य, पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा वरिष्ठों के आदेश की अव्हेलना होने से मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव कार्यालय नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।