भिण्ड, 28 सितम्बर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड ने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य, पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा वरिष्ठों के आदेश की अव्हेलना करने पर शा. उमावि जवासा के प्रयोगशाला सहायक गुरूप्रकाश शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि शा. उमावि जवासा के प्रयोगशाला सहायक गुरूप्रकाश शर्मा एवं बीएलओ भाग संख्या 143 विधानसभा क्षेत्र 9-अटेर ने आयोग द्वारा निर्धारित वर्ष 2003 की मतदाता सूची के मतदाताओं का वर्ष 2025 की मतदाता सूची से मिलान कर अनुलग्नक तैयार करने में रुचि नहीं ली गई है साथ ही सभी बीएलओ को शा. आईटीआई भिण्ड में इस कार्य हेतु उपस्थिति होने के लिए निर्देशित किया गया था उसमें भी ये उपस्थित नहीं हुए हैं। अटेर निर्वाचन कार्यालय द्वारा मोबाईल पर सूचित करने के बाद भी कार्य करने से मना किया गया, जिसके क्रम में निर्वाचन कार्यालय अटेर द्वारा कारण बताओ नोटिस 23 सितंबर को जारी किया गया था, जिसका जबाव भी प्रस्तुत नहीं किया। गुरूप्रकाश शर्मा का उक्त कृत्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य, पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा वरिष्ठों के आदेश की अव्हेलना होने से मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 9-अटेर कार्यालय नियत किया जाता है एवं नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।