जब्तशुदा ट्रक एवं गौवंश के हितधारी की पेशी 22 अक्टूबर को

भिण्ड, 24 सितम्बर। जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र 9 सितंबर का अवलोकन किया, जिसमें प्रतिवेदित किया है कि 6 सितंबर को मुखबिर की सूचना पर से ग्राम खैरोली के पास रोड किनारे पर ट्रक क्र. एन.एल.01 एल.8978 में अज्ञात व्यक्ति द्वारा 20-25 बछड़े कूदकर भाग गए, जिनमें से केवल 6 बछड़े बचे, इसलिए उक्त ट्रक को जब्त कर थाना अमायन में अपराध क्र.78/25 धारा 6/9 मप्र गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004, 11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में जब्तशुदा ट्रक के विरुद्ध राजसात की कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।
जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि जब्तशुदा ट्रक एवं गौवंश के हितधारी मालिक के रूप में ठोस प्रमाण के साथ जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में पेशी 22 अक्टूबर को स्वयं अथवा अधिकृत अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर जिला दण्डाधिकारी के समक्ष पक्ष समर्थन प्रस्तुत करें। नियत पेशी दिनांक को तदाशय का हितसंरक्षण/ पक्ष समर्थन प्रस्तुत न किए जाने की दशा में जब्तशुदा ट्रक एवं गौवंश को शासन हित में राजसात किया जाकर नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। नियत तारीख के उपरांत प्रस्तुत पक्ष समर्थन विचारणीय नहीं होंगे।