वायु सेना स्टेशन की एक किमी की परिधि सहित संपूर्ण जिले में हर्ष फायर पर प्रतिबंध

– जिला दण्डाधिकारी चौहान ने नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

ग्वालियर, 24 जून। वायुसेना स्टेशन महाराजपुरा के चारों ओर एक किमी की परिधि सहित ग्वालियर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत हर्ष फायर पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने एयर फोर्स स्टेशन व सिविल एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले विमान एवं उसके उपयोग में आने वाली सामग्रियों, सैन्य बल व आम नागरिकों की जान-माल की रक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था 2023 की धारा-163 में प्रदत्त अधिकारों के तहत जारी किया है।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि विगत दिनों हुई एयर फील्ड मैनेजमेंट समिति की बैठक में वायुसेना एयर फोर्स स्टेशन महाराजपुरा के कमाण्डिंग ऑफीसर द्वारा संज्ञान में लाया गया था कि वायुसेना स्टेशन की परिधि के आसपास फायर बुलेट व मैटेलिक टुकडे विमान संचालन क्षेत्र में पाए जाते रहे हैं। वायुसेना स्टेशन आबादी के निकट है। विमान संचालन क्षेत्र में पाई जाने वाली यह सामग्री मानव, विमान एवं उसके उपयोग में आने वाली अन्य सामग्रियों के लिए खतरनाक है। एयर कमाण्डिंग ऑफीसर द्वारा ध्यान में लाई गईं इन बातों को जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया गया है और इसी परिप्रेक्ष्य में जिला दण्डाधिकारी द्वारा हर्ष फायर पर प्रतिबंध लगाया गया है।
हर्ष फायर पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी किए गए आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं आयुध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होगा। विशेष परिस्थिति में जिला प्रशासन द्वारा इसके संबंध में छूट व शिथिलता संबंधी निर्णय प्रकरण विशेष में लिया जा सकेगा।