पांच साल के बच्चे पर ब्लेड से हमला करने वाले आरोपी को सात वर्ष की सजा

ग्वालियर, 29 अक्टूबर। 15वे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला ग्वालियर ने पांच साल के बच्चे को गले में ब्लेड से हमला करने वाले आरोपी सोनू पुत्र देवीसिंह बाथम उम्र 27 वर्ष निवासी खाराकुआ जगनापुरा लधेड़ी, ग्वालियर को धारा 307 भादवि के अंतर्गत सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड तथा जुर्माना अदा न करने के व्यतिक्रम में तीन-तीन माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त डीपीओ ग्वालियर मनोज कुमार जैन ने बताया कि 25 नवंबर 2020 को फरियादी आकाश बाथम ने मौखिक सूचना दी कि उसकी छोटी बहन प्रियंका बाथम की शादी में उसकी बड़ी बहन श्रीमती कंचन पत्नी जमुना प्रसाद बाथम निवासी ग्राम सातलपुर, आरक्षी केन्द्र बिजौली, जिला ग्वालियर की अपने पांच वर्षीय पुत्र कृष्णा बाथम के साथ आई थी। छह दिसंबर 2020 को सुबह नौ बजे के समय भांजा कृष्णा घर के पास स्थित बमभोले की बगिया मैदान मे अकेला खेल रहा था, फरियादी बगिया के पास मन्दिर पर बैठा था, तभी उसका भांजा लहू लुहान हालत में भागता हुआ आया और बताया कि किसी लाल शर्ट पहने आदमी ने उसके दोनो हाथ पकड़कर ब्लेड गले पर फेर कर गला काट दिया और उसके चिल्लाने पर भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना ग्वालियर ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों एवं अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।