मिलावटी पनीर खिलाने वाले जायका रेस्टोरेंट संचालक को एक वर्ष का कारावास

ग्वालियर, 29 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री एमएनएच रिजवी के न्यायालय ने लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर मिलावटी पनीर खिलाने वाले जायका रेस्टोरेंट के संचालक आरोपी राजुल पुत्र हरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव निवासी 10 रिवरव्यू कॉलोनी 6 नंबर चौराहा मुरार ग्वालियर को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 7(।) सहपठित धारा 16(।) के अपराध में एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं पांच हजार रुपए का जुर्माना, धारा 7(।।।) सहपठित धारा 16(।) के अपराध का दोषी पाते हुए तीन माह के कारावास की सजा एवं 800 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार शर्मा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 30 दिसंबर 2009 को खाद्य विभाग की टीम ने समय तीन बजे सचदेवा सदन फूलबाग चौराहा लश्कर ग्वालियर में स्थित जायका फास्ट फूड एण्ड रेस्टोरेंट पर पहुंचे और पनीर विक्रय हेतु रखे पाया गया, जिसका वैध लाईसेंस मागने पर नहीं होना बताया, पनीर का नमूना लिया जो खाद्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट के बाद मिलावटी होकर अपमिश्रित होना पाया गया। जिस पर से खाद्य निरीक्षक द्वारा जायका फास्ट फूड के मालिक के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर प्रकरण में परिवाद मूल दस्तावेज सहित न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी राजुल श्रीवास्तव को सजा सुनाई है।