सागर, 29 अक्टूबर। विशेष न्यायाधीष पॉक्सो एक्ट सागर श्रीमती नीतूकांत वर्मा के न्यायालय ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी मुलायम उर्फ मुलाम पुत्र रामसिंह लोधी उम्र 37 साल निवासी ग्राम व थाना सानौधा, जिला सागर को धारा 376(3) भादंवि में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड और धारा 450 भादंवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती रिपा जैन ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 20 जून 2019 को अभियोक्त्री ने थाना सानौधा में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि 19 जून 2019 को उसके माता-पिता घर से बाहर शादी में शामिल होने के लिए गए थे, उसी रात जब अभियोक्त्री अपने छोटे भाई के साथ घर में सो रही थी तभी रात करीब 12 बजे आरोपी मुलायल लोधी आया और उसे उठाकर अंदर वाले कमरे में ले गया एवं उसके साथ गलत काम किया। तभी उसके पिता आ गए जिसे देख आरोपी वहां से भाग गया। उक्त घटना के बारे में अभियोक्त्री ने अपने पिता को बताया। उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान नक्सा मौका, एफएसएल परीक्षण रिपोर्ट, धारा 164 के कथन तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित की गई। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रकरण में अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया व अन्य साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी मुलायम उर्फ मुलाम लोधी को धारा 376(3) भादंवि में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड और धारा 450 भादंवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।