गोहद में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

भिण्ड, 30 दिसम्बर। अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद, पराग जैन ने क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश राजस्व ग्राम लहचूरा और इससे सटे मालनपुर क्षेत्र के वार्ड लहचूरे का पुरा एवं हरीराम का पुरा में 29 दिसंबर से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत, इन क्षेत्रों में आग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार जैसे तलवार, फरसा, भाला, छुरी, कटार आदि के साथ प्रवेश करने और उनका सार्वजनिक प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही, चार या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह में एकत्रित होने, धरना-प्रदर्शन करने और जुलूस निकालने पर भी सख्त पाबंदी लगाई गई है।
प्रशासन ने यह आदेश असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग किए जाने की आशंका के मद्देनजर जारी किया है। इसके तहत, क्षेत्र में ईंट, पत्थर, डंडे या किसी अन्य प्रकार की घातक वस्तुओं को एकत्रित करना भी वर्जित होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने बताया कि यह कदम क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। जनता से अपील की गई है कि वह प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दे।