भिण्ड, 30 दिसम्बर। गोहद लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा गोहद से गोहद चौराहा तक 4-लेन सडक का निर्माण कराया गया था। इस सडक पर बने डिवाइडर को गोहद के एक प्रतिष्ठित व्यापारी ने अपने राइस मिल के लिए रास्ता बनाने के उद्देश्य से निजी जेसीबी मशीन से तोड दिया। सूत्रों के अनुसार, व्यापारी ने प्रशासन का झांसा देकर और अपने रसूख का उपयोग कर यह कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया।
बताया गया है कि व्यापारी ने प्रशासन को झांसा देने के लिए पहले अपने मिल पर जिलाधीश को बुलाकर एक पुरानी ओमनी वेन का दान किया। इसके कुछ ही दिनों बाद, व्यापारी ने रातों-रात डिवाइडर को जेसीबी से तोडकर अपने राइस मिल के लिए अवैध रास्ता बना लिया। यह कार्य भारतीय सडक कांग्रेस (आईआरसी) के क्लॉज 62 का उल्लंघन है, जिसके तहत कोई भी प्राइवेट व्यापारी डिवाइडर को तोडकर अपने प्रतिष्ठान के लिए रास्ता नहीं बना सकता। स्वतंत्रता के बाद से ही आईआरसी द्वारा डिवाइडर और सडक निर्माण से संबंधित नियम बनाए गए हैं, जिनका सख्ती से पालन होना आवश्यक है। लेकिन इस घटना में स्पष्ट रूप से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है।
पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने मामले को जिलाधीश और पुलिस कप्तान के संज्ञान में लाकर कार्रवाई की मांग की है। व्यापारी द्वारा इस तरह सरकारी नियमों की अनदेखी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से स्थानीय नागरिकों में रोष है। वे इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। गोहद प्रशासन से इस विषय पर कडी कार्रवाई की उम्मीद है, ताकि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
इनका कहना है:
‘‘मैंने वस्तुस्थिति से वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित में अवगत कराया है।’’
पीएस तोमर, उपयंत्री पीडब्ल्यूडी, गोहद‘‘पीडब्लूडी की संपत्ति डिवाइडर को तोड कर अपने मिल के लिए रास्ता बनाया गया, जो नियम विरुद्ध है, मैंने जिलाधीश व पुलिस कप्तान को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए उनकी सज्ञान में लाया है।’’
पुष्कल प्रताप, ईई पीडब्लूडी‘‘पीडब्लूडी इस विषय पर कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है।’’
संजीव श्रीवास्तव, जिलाधीश भिण्ड