ग्राम मढाखेरा में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर आयोजित
भिण्ड, 20 जनवरी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुरभि मिश्रा के निर्देशानुसार तथा जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हिमांशु कौशल के मार्गदर्शन में शनिवार को न्यायाधीश मेहगांव हेमंत सविता की अध्यक्षता में ग्राम मढाखेरा तहसील मेहगांव में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में उपस्थित ग्रामीणजन को न्यायाधीश हेमंत सविता ने सामान्य कानूनी जानकारी एवं माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण अधिनियम 2007 के संबंध में शिविर में विस्तार पूर्वक सरल एवं सहज भाषा में समझाया। विभिन्न प्रकार की कानूनी सलाह एवं सहायता प्रदान की। उन्होंने विधिक सहायता के संबंध में ग्रामीणजन को जानकारी देते हुए बताया कि माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण अधिनियम 2007 के अंर्तगत देख-रेख व भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त है, जिसे वे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं। तत्संबंध में नि:शुल्क विधिक सहायता नियमानुसार वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इसका लाभ वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय भिण्ड एवं तहसील विधिक सेवा समिति में उपस्थित होकर या पत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
शिविर में अभिभाषक रामनिवास भदौरिया, रामहरी शर्मा, श्रीलाल दिनकर, अशोक श्रीवास्तव, जयसिंह गुर्जर आदि एवं न्यायालयीन कर्मचारी देवेन्द्र भारद्वाज, पीएलव्ही मेहगांव गणेश पाराशर एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।