भिण्ड, 20 नवम्बर। जिले के देहात, गोहद एवं मिहोना थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों से गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की मारने की धमकी के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट पर कुल 14 आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिए हैं।
जानकारी के अनुसार देहात थाना पुलिस को फरियादी अभिलाख पुत्र तुलसी सिंह नरवरिया उम्र 46 साल निवासी ग्राम पुर ने बताया कि रविवार की शाम रात्रि में डीजे के विवाद को लेकर गांव में रहने वाले आरोपी भोले नरवरिया एवं तीन अज्ञात आरोपियों ने उम्मेद की गांव में दुकान के सामने उसका रास्ता रोक कर मारपीट कर दी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 341, 323, 294, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं वार्ड क्र.एक हनुमान नगर अटेर रोड भिण्ड निवासी फरियादी अरविन्द पुत्र राधेश्याम जाटव उम्र 36 साल ने पुलिस को बताया कि अमरूद तोडने के विवाद को लेकर मोहल्ले में रहने वाले आरोपी बंटी जाटव ने उसके घर के बाहद गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। वहीं दूसरे फरियादी बंटी पुत्र विद्याराम जाटव उम्र 35 साल ने पुलिस को बताया कि आरोपी अरविन्द जाटव ने उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर धारा 323, 294, 506 भादंवि के तहत क्रॉस प्रकरण दर्ज कर लिया है। इसी थाना क्षेत्र के सुंदरपुरा बीटीआई रोड भिण्ड निवासी फरियादी देवेन्द्र पुत्र रामविलाश शाक्य उम्र 30 साल ने पुलिस को बताया कि रंगदारी को लेकर आरोपीगण दीपक, सचिन एवं दीपू शाक्य ने उसके घर के बाहर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
उधर गोहद थाना पुलिस को फरियादी मनीष पुत्र धर्मेन्द्र माहौर उम्र 20 साल निवासी शांति नगर वार्ड क्र.पांच गोहद ने पुलिस को बताय कि पुरानी रंजिश के चलते रविवार की रात्रि में मोहल्ले में रहने वाले आरोपीगण अखिलेश जाटव, वीपी जाटव एवं दिनेश जाटव ने उसके घर के बाहर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 324, 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। मिहोना थाना पुलिस को फरियादी प्रधुम्न पुत्र लक्ष्मी नारायण शर्मा उम्र 53 साल निवासी प्रोफेसर कॉलौनी मिहोना ने बताया कि उधारी के रुपए के लेन-देन को लेकर आरोपीगण कुलदीप शर्मा, दीपक शर्मा निवासी ग्राम ररी ने ग्राम शिकारपुरा का हार में उसके खेत पर आकर उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।