सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक कराया जाएगा पुनर्मतदान
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 12 पहचान पत्र में से किसी एक को लाना अनिवार्य
आदर्श आचरण संहिता के सभी नियम रहेंगे लागू
भिण्ड, 19 नवम्बर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 विधानसभा क्षेत्र नौ-अटेर के मतदान केन्द्र क्र.71 किशूपुरा नं.तीन पर 21 नवंबर मंगलवार को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक पुनर्मतदान कराया जाएगा। इस मतदान केन्द्र पर 567 पुरुष मतदाता और 536 महिला मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था।
जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि मतदान के आदर्श आचरण संहिता के सभी नियम लागू रहेंगे। मतदान कराने के लिए नए मतदान दल का गठन किया जाएगा। साथ ही नए सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मतदान में पूर्व में हुइ लापरवाही पर पोलिंग पार्टी को सस्पेंड कर दिया गया है। मतदान केन्द्र पर नई ईवीएम मशीन को मतदान के लिए रखा जाएगा। मतदान के दौरान मतदाताओं को वोट डालने के बाद बांए हाथ की माध्यमिक में स्याही लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि गोपनीयता भंग होने के संभावित कारण की वजह से पुनर्मतदान कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पोलिंग पार्टी के चारों सदस्यों को निलंबित किया गया है। 21 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई थी, इसकी जानकारी भी उन्हें दी गई है। स्थानीय स्तर पर जानकारी के लिए ढोंढी भी पिटवाई जा रही है।
कलेक्टर ने बताया कि मतदान के दिन एमसीसी के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। मतदान के लिए आयोग द्वारा जारी 12 पहचान पत्रों में से किसी भी एक पहचान पत्र को मतदान केंद्र पर लाना होगा तभी मतदान किया जा सकेगा। मतदान केन्द्र में कोई भी व्यक्ति मोबाइल लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा। मतदान केन्द्र पर मतदान की पूरी वीडियो रिकार्डिंग भी कराई जाएगी। मतदान में तीन वैलेट यूनिट का प्रयोग होगा। इसके साथ ही नियमानुसार सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास रिजर्व में भी ईव्हीएम मशीन रहेंगी।
यहां बता दें कि अटेर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार सहकारिता मंत्री डॉ. अरविन्द भदौरिया की शिकायत पर चुनाव आयोग ने किशूपुरा मतदान केन्द्र पर रीपोल कराए जाने के निर्देश दिए हैं। भाजपा प्रत्याशी ने करीब एक दर्जन मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान कराने की मांग चुनाव आयोग से की थी।