नाबालिगा के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी को 20 वर्ष कारावास

न्यायालय ने आरोपी पर छह हजार का अर्थदण्ड भी लगाया

रायसेन, 03 नवम्बर। अनन्य विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) जिला रायसेन राजीव राव गौतम के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी इदरीश पुत्र इद्दू खां उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड क्र.पांच, टेकरी मोहल्ला, सरफराज पठान का मकान राहतगढ, थाना राहतगढ, जिला सागर को धारा 363 भादंसं में तीन वर्ष कठोर कारावास, धारा 366 भादंसं में चार वर्ष कठोर कारावास, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एल), सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा कुल छह हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायसेन श्रीमती भारती गेडाम ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री की मां ने आठ जनवरी 2022 को पुलिस थाना सलामतपुर में इस आशय की मौखिक सूचना दी कि 25 दिसंबर 2021 को रात्रि करीब नौ बजे उसकी पुत्री फैक्ट्री चौराहे की तरफ जाने का कहकर गई थी, तो वह उसे घर वापिस लेकर आ गई थी। तभी रात्रि करीब 10 बजे जब वह खाना खाकर सो गई, उसके बाद रात्रि में उसकी पुत्री (पीडिता) बिना बताए कहीं चली गई, उसने आस-पास के लोगों एवं रिश्तेदारों से पूछताछ कर तलाश किया, किन्तु उसका कोई पता नहीं चला, उसे शक है कि उसकी अवयस्क पुत्री को राहतगढ का रहने वाला इदरीश खां बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना सलामतपुर के गुम इंसान क्र.02/2022 पर पीडिता के गुम होने की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की गई एवं उक्त रिपोर्ट के आधार पर संदेही इदरीश के विरुद्ध थाने के अपराध क्र.05/2022 में धारा 363 भादंसं पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, पीडिता का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बना कर एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया है।