ग्वालियर, 20 अक्टूबर। एकादशम अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) ग्वालियर ने नाबालिगा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी अमित पुत्र हरीसिंह जाटव उम्र 25 वर्ष निवासी नारायण बिहार कॉलोनी गोला का मन्दिर ग्वालियर को धारा 366 भादंसं के अधीन पांच वर्ष के कठोर कारावास व 2500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 5एल, सहपठित धारा 6 पॉक्सो अधिनियम 2012 के अधीन 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं एडीपीओ श्रीमती नैंसी गोयल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 18 अक्टूबर 2019 को 15 वर्षीय अभियोक्त्री सुबह 7:30 बजे स्कूल पढने के लिए गई थी। विद्यालय की छुट्टी के उपरांत वह घर वापस नहीं आई। अभियोक्त्री को आस-पास तलाश करने पर भी उसकी कोई सूचना नहीं मिली। उसके पिता ने अभियोक्त्री की गुमशुदगी की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गोला का मन्दिर में लेख कराई थी, जो अपराध क्र.538/19 अंतर्गत धारा 363 भादंसं के अधीन अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रकरण अनुसंधान में लिया गया। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। संपूर्ण विचारण उपरांत न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।