सागर, 20 अक्टूबर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर की अदालत ने नाबालिगा के साथ जबरन दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शिवम उर्फ शुभम पुत्र राजा वासुदेव को पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 में दोषी करार देते हुए धारा 376 (2) भादंवि के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। न्यायालय ने बालिका को क्षतिपूर्ति के रूप में युक्तियुक्त प्रतिकर एक लाख रुपए दिए जाने का आदेश भी दिया है। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती वंृदा चौहान ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता (पीडिता) ने थाना देवरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि 15 फरवरी 2018 को दोपहर लगभग 3.30 बजे वह पानी भरने जा रही थी, तभी अभियुक्त उसे रास्ते में मिला और रास्ता रोककर जबरदस्ती उसका हाथ पकडकर अपने दोस्त के घर के अंदर ले गया। उस समय घर में कोई नहीं था। अभियुक्त ने पीडिता को घर के अंदर ले जाकर उसके साथ जबजस्ती दुष्कर्म किया। घटना उपरांत पीडिता ने अपने घर आकर अपनी मां को पूरी घटना बताई, उसके बाद वह थाने पर रिपोर्ट कराई आई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना देवरी पुलिस ने धारा 342 भादंवि, 376(2) भादंसं एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला-सागर के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।