रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित

जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश

भिण्ड, 11 अक्टूबर। भिण्ड जिले में कोलाहल अधिनियम के परिपालन में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेशानुसार संपूर्ण जिले में रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउड स्पीकर विस्तार यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सुबह छह बजे से रात्रि 10 बजे तक मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधान का अनुसरण कर ध्वनि मानक 10 डेसीयल या कुल क्षमता का 1/4 वाल्यूम में से जो कम हो पर ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जाएगा। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी कर भिण्ड जिले में किसी भी कार्यक्रम, जलसे, राजनीतिक मंच आदि पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग करने के लिए प्रशासन से विधिवत अनुमति लेना होगी। आयोजकों को इसके लिए संबंधित एसडीएम और जिला स्तर पर एडीएम कार्यालय से अनुमति लेकर ही कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा।
आदेशानुसार वाहन पर ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन, वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, फिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि चलित वाहन में लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है तो उपयोग में लाए जाने वाले मार्ग अथवा क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा। शासकीय संपत्ति, विश्राम भवन, न्यायालय, चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, जेल, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना बैंक, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र आदि से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। किसी भी आम सभा, जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति कम से कम 48 घंटे पूर्व संबंधित सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना होगा। आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों/ राजनैतिक दलों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मप्र कोलाहाल नियंत्रण 1985 के प्रावधानों अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।