अमृतपुरा में विधिक सलाह एवं सहायता शिविर आयोजित

भिण्ड, 23 सितम्बर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा प्रधान जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुरभि मिश्रा के आदेशानुसार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को ग्राम अमृतपुरा तहसील मेहगांव में नालसा की योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सलाह एवं सहायता योजना के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति मेहगांव हेमंत सविता की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।
शिविर में वरिष्ठ नागरिकों को कुछ कानूनी विषयों पर उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए न्यायाधीश ने बताया कि सभी माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के अंर्तगत देख-रेख व भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त है। जिसके लिए अनुविभागीय अधिकारी समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं। तत्संबंध में नि:शुल्क विधिक सहायता नियमानुसार वरिष्ठ नागरिकों द्वारा तहसील विधिक सेवा समिति मेहगांव के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के अंतर्गत जो निराश्रित वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए सरकार द्वारा कुछ जगहों को चिन्हित कर निराश्रित भवन का निर्माण किया गया है। जिसमें हमारे यहां भिण्ड में भी स्थापित किया गया है। उन्हें वहां पर समस्त मूलभूत सुविधाएं जैसे- रहने, भोजन आदि की व्यवस्था, मेडीकल, मनोरंजन आदि की सुविधाएं प्रदाय की जाती हैं। इस संस्था के संचालक मनीष सिंह कुशवाह है। शिविर में अधिवक्तागण रामनिवास भदौरिया, पंकज सेंथिया, दिलीप चौधरी, कर्मचारी देवेन्द्र भारद्वाज एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।