भिण्ड, 09, सितम्बर। जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के प्रस्ताव पर एक आदतन अपराधी को चार माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। इस पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है।
जिला दण्डाधिकारी ने आदतन अपराधी शिवनंदन पुत्र लटूरी सिंह भदौरिया निवासी गढी हरीक्षा थाना गोरमी पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, सहपठित धारा 5 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्रवाई की है। आरोपी की आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला दण्डाधिकारी ने आदतन अपराधियों को आदेशित किया है कि वे जिला भिण्ड एवं उसके निकटतमी जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से चार माह की अवधि के लिए बाहर चले जाएं तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करें। उन्होंने कहा कि वर्णित जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के पश्चात अपने निवासी स्थान की सूचना प्रतिमाह रजिस्टर्ड डाक से इस न्यायालय एवं संबंधित थाना को आवश्यक रूप से देगा।