अपराधी को थाने में हाजिरी देने के आदेश

भिण्ड, 09, सितम्बर। जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के प्रस्ताव पर आदतन अपराधी दीपू उर्फ अशोक भदौरिया उम्र 30 साल निवासी गढी हरीक्षा थाना गोरमी को थाना हाजिरी के आदेश दिए हैं, चार माह तक प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी के पास उपस्थिति दर्ज कराना होंगी। आरोपी पर विभिन्न थानों में अपराधों के मामले पंजीवद्ध हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1) क, ख, ग के अंतर्गत यह कार्रवाई की है। जिसमें आरोपी दीपू उर्फ अशोक भदौरिया उम्र 30 साल निवासी ग्राम गढी हरीक्षा थाना गोरमी की आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला दण्डाधिकारी ने आदेशित किया है कि वे आदेश पारित दिनांक से चार माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गविधियों, क्रिया-कलापों की जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को देगा।