वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के संबंध में बुजुर्गों को दी जानकारी
भिण्ड, 22 अगस्त। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुरभि मिश्रा के निर्देशानुसार जिला चिकित्सालय भिण्ड के सिविल सर्जन डॉ. पुलक जेसवानी के समन्वय से वृद्धाश्रम भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड हिमांशु कौशल एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे उपस्थित रहे।
इसी क्रम में डॉ. पुलक जेसवानी एवं हॉस्पीटल की टीम द्वारा समस्त वृद्धजनों का मेडीकल परीक्षण किया गया, उन्हें दवाईया वितरित की गईं एवं उनसे स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, उन्हें किस प्रकार से अपने दैनिक दिनचर्या को रखना चाहिए एवं व्यायाम करना चाहिए, इस बारे में भी सलाह दी गई, जिससे वे स्वास्थ्य और निरोग्यस जीवन का निर्वाह कर सके।
इसीक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को कुछ कानूनी विषयों पर उनके अधिकारों के बारे मे जानकारी देते हुए न्यायाधीश हिमांशु कौशल ने बताया कि सभी वरिष्ठ नागरिकों को माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के अंर्तगत देख-रेख व भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है। जिसे वे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं। तत्संबंध में नि:शुल्क विधिक सहायता नियमानुसार वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे ने 2007 के अधिनियम के अंतर्गत जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ नागरिक जो निराश्रित हैं, उनके लिए सरकार द्वारा निराश्रित भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें उन्हें समस्त मूलभूत सुविधाएं जैसे रहने की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था, मेडीकल, मनोरंजन आदि की सुविधाएं प्रदाय की जाती है। कार्यक्रम में पीएलव्ही मनीष सिंह कुशवाह, पानसिंह एवं वृद्धजन उपस्थित रहे।