नाबालिगा से गलत हरकत करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

न्यायालय ने आरोपी पर 10 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया

ग्वालियर, 10 अगस्त। अनन्यत: विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं त्रयोदशम अपर सत्र न्यायाधीश जिला ग्वालियर श्रीमती आरती शर्मा के न्यायालय में विचाराधीन विशेष प्रकरण क्र.140/22 धारा 5(एम) सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में छह वर्षीय बालिका के साथ गलत हरकत करने वाले अभियुक्त लालू उर्फ योगेन्द्र उर्फ मयंक पुत्र बंसत सिंह जादौन उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम कौलिया, सबलगढ़, जिला मुरैना को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा एवं उनकी सहयोगिया सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रसन्न यादव ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी (अभियोक्त्री की मां) ने पुलिस थाना माधौगंज में उपस्थित होकर जुबानी रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई थी कि दो जून 2023 को रात में उसकी छह वर्षीय पुत्र (अभियोक्त्री) ने बताया कि कल दोपहर में जब आप काम पर गई थीं, तब अभियुक्त लालू ने अभियोक्त्री को चुपचाप से छत पर भेजा, फिर थोडी देर बाद अभियुक्त भी छत पर आ गया और अभियोक्त्री के साथ छेडखानी करने लगा। और धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी को बताया तो बहुत मारूंगा। अभियोक्त्री की मां ने घटना अपने भांजे को बताई। उक्त घटना के संबंध में थाना माधौगंज में अपराध क्र.276/2022 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाकर बाद चिकित्सीय परीक्षण, नक्शा मौका बनाया जाकर संकलित प्रदर्शों को क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित करने के उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त को सजा सुनाई है।