पंचायत उप निर्वाचन : 19 जून तक आदर्श आचरण संहिता लागू

भिण्ड, 23 मई। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 18 मई के पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2023 पूर्वाद्र्ध तिथियों की घोषणा कर दी गई है। भिण्ड जिले में 485 पंचों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आदर्श आचार संहिता पंचायतों में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है जो 19 जून तक प्रभावशील रहेगी।
रिक्त पंच पदों चुनाव कराने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन 2023 पूर्वाद्र्ध हेतु रिक्त पंच पदों के लिए 23 मई से निर्वाचन की सूचना प्रकाशन तथा नाम निर्देशन प्राप्त करने की कार्रवाई होने के कारण नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी अपने अधीनस्थ स्टाफ का सहयोग लेकर निर्वाचन कार्य संपन्न कराएंगे। कलेक्टर द्वारा नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों में अपर कलेक्टर जेपी सैयाम को कानून एवं व्यएवस्था, आदर्श आचरण संहिता का क्रियान्वयन, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिण्ड उदय सिंह सिकरवार को मतदान दल गठन, परिवहन प्रबंधन जिला कार्यक्रम अधिकारी अब्दुल गफ्फार, डिप्टी कलेक्टर पराग जैन को प्रशिक्षण, सामग्री प्रदाय एवं वापसी प्रबंधन, वरिष्ठ लेखा अधिकारी लक्ष्मीकांत अवस्थी को सांख्यकी आंकड़ों का प्रबंधन एवं व्याय लेखा, जिला कोषालय अधिकारी हरिनारायण मिश्रा को मतपत्रों का प्रबंधन, जिला पेंशन अधिकारी गजेन्द्र बाथम को वित्तीय प्रबंधन एवं निगरानी मानदेय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनोज सरियाम को मतदान केन्द्रों पर व्यवस्था प्रबंधन, प्रबंधक ई-गवर्नेंस सौरभ उपाध्याय को कम्युनिकेशन प्लान प्रबंधन, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राकेश खरे को सेंसन, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी दीप्ती यादव को आईटी प्रबंधन, अधीक्षक भू अभिलेख मोहम्मद रजाक खान को रूटचार्ट, जोन चार्ट, जिला आबकारी अधिकारी बसंती भूरिया को प्रेक्षक व्यवस्था, जिला शिक्षा अधिकारी हरिभुवन सिंह तोमर को मतगणना प्रबंधन, कार्यालय सहायक लोकसेवा दीपक लखेरे को आयोग के प्रोग्राम आईईएमएस एवं आईपीआईएस में ऑनलाईन प्रविष्ठि एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण केके शर्मा को स्ट्रांग रूम व्यवस्था का दायित्वन सौंपा गया है।