घर में घुसकर मारपीट करने वाले पिता-पुत्रों को तीन-तीन वर्ष का कारावास

रायसेन, 18 मई। जेएमएफसी बरेली श्री जयकुमार जैन के न्यायालय ने घर में घुसकर मारपीट कर घायल करने वाले आरोपीगण राज उर्फ राजा इवने उम्र 23 वर्ष, राहुल इवने उम्र 20 वर्ष पुत्रगण मुंशीलाल इवने एवं मुंशीलाल पुत्र किशनलाल इवने उम्र 52 वर्ष निवासी वजीरगंज, थाना बाड़ी को साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल छह हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ बरेली सुनील कुमार नागा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की कि मेरे मकान का निर्माण का काम चल रहा है, जहां कुछ सामान मुझे नहीं मिला तो मैंने ऐसे ही घर पर बोला कि पता नहीं सामान कौन ले गया, तो मेरे घर के सामने रहने वाली मंगोबाई का दामाद राज आदिवासी 11 जनवरी 2021 शाम करीब छह बजे मुझे गांव के रास्ते पर मिला और मुझसे पूछा कि तुम सामान ले जाने का किसका बोल रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं तो एसे ही बोल रहा था किसी का नाम नहीं ले रहा था, फिर राज आदिवासी वहां से चला गया। फिर मैं अपने घर जाकर सो गया, मैं घर पर अकेला था तभी रात करीब 9:30 बजे राज आदिवासी, उसके पिताजी एवं छोटा भाई जिनके नाम मैं नहीं जानता, मेरे घर मे घुस आए और मुझे हाथ में रखे डण्डों से मारने लगे, जिससे मेरे बांए पैर में चोट आई एवं मैं जाकर मेरे घर में बने ूचल्हे के पास गिर गया, जिससे मेरा बांए हाथ का पंजा थोड़ा सा जल गया। फिर वह तीनों मुझे घर के बाहर रास्ते पर ले आए और राज आदिवासी ने मुझे डण्डे से मारा, मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी चाची और चाचा आ गए जिन्होंने बीच-बचाव किया, फिर आरोपीगण भाग गए और जाते जाते कह रहे थे कि अब कुछ बोला तो जान से मार देंगे। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बाड़ी पुलिस ने अपराध क्र.10/2021 धारा 452, 323, 506, 34, 458 भादंवि पंजीबद्ध किया एवं अनुसंधान उपरांत न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय जेएमएफसी बरेली ने निर्णय में आरोपी राज उर्फ राजा इवने, राहुल इवने एवं मुंशीलाल इवने को धारा 458/34 भादंवि में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा दो-दो हजार रुपए कुल छह हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।