प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी को सात साल का कारावास

शाजापुर, 18 मई। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के न्यायालय ने प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी मोहन पुत्र रामचन्द्र मालवीय उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम उचोद को धारा 307 भादंवि में सात वर्ष सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने उपसंचालक अभियोजन शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में की।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 22 मई 2022 को शाम करीब सात बजे फरियादी रामनारायण परमार के घर के सामने शा. प्राथमिक स्कूल के पास नीम के पेड़ के नीचे आरोपी मोहन पुत्र रामचन्द्र मालवीय शराब पी रहा था और गालियां दे रहा था। जब फरियादी ने आरोपी को गाली देने से मना किया तो आरोपी ने जान से मारने की नियत से उसकी पीठ पर चाकू से वार किया। जिससे फरियादी की पीठ पर चोट लगकर खून निकलने लगा और वह जमीन पर गिर गया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना अकोदिया मण्डी पर लेखबद्ध की गई, बाद अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध किया है।