चाकू से हमला करने वाले आरोपी को छह माह का सश्रम कारावास

रायसेन, 18 मई। न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन के न्यायालय ने चाकू से हमला करने वाले आरोपी कुनाल पुत्र राकेश महावर उम्र 19 वर्ष निवासी खरीफाटक सालिगराम की कुईया के पास जिला विदिशा को दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 324 भादंसं में छह माह के सश्रम कारावास एवं 300 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन सुश्री नेहा दुबे ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह वार्ड क्र.चार सांई बिहार कॉलोनी में रहता है तथा किराने की दुकान पर काम करता है, दो-तीन दिन पूर्व एक व्यक्ति जिसका मोबाईल नं.9981818397 से उसके मोबाईल नं.8815787521 पर फोन आया तो उसने पूछा कि तुम कौन बोल रहे हो, तो वह बोला कि तेरा बाप कुनाल महावर निवासी वार्ड क्र.21 विदिशा से बोल रहा हूं और गालियां देकर उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। उसने कुलान महावर की फोटो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर भेजी थी, जिसमें उसे मारने की धमकी दी थी। 30 नवंबर 2021 को वह और उसका दोस्त मोहित वंशकार व रवि प्रजापति के साथ अपने मामा शुभम नाविक की शादी में वन परिसर रायसेन में गया था, वह अपने दोस्तों के साथ वन परिसर में गेट के पास खड़ा था तभी करीब 10:30 बजे कुनाल महावर आया और बिना कुछ कहे उसे चाकू मारा जो उसके दाहिने तरफ पुट्ठे में लगा। जिससे उसे खून निकलने लगा। उसके दोस्तों ने कुनाल को पकडऩे की कोशिश की, किन्तु कुनाल वहां से भाग गया। घटना मोहित वशंकार और सौरव राठौर ने देखी थी, यही दोस्त मोटर साइकिल से ईलाज के लिए रायसेन अस्पताल ले गए थे, ईलाज कराकर वह व उसके दोस्त थाने रिपोर्ट करने पहुंचे। उक्त सूचना पर थाना कोतवाली रायसेन में अपराध क्र.515/2021 अंतर्गत धारा 507, 324 भादंसं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।