सागर, 28 अगस्त। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बण्डा, जिला सागर के न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी शुभम पुत्र पप्पू राठौर उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम दलपतपुर, थाना बण्डा, जिला सागर को धारा 354 भादवि में दोषी पाते हुए दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड और धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में चार वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में मप्र शासन की ओर से पैरवी विशेष सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ताहिर खान ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 20 फरवरी 2018 की शाम खरीब सात बजे जब नाबालिग फरियादिया अपने परिचित के घर से प्रेक्टिकल की कॉपी लेने जा रही थी तभी रास्ते में आरोपी शुभम राठौर मिला और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया, उक्त घटना की देहाती नालसी चौकी दलपतपुर में की गई, देहाती नालसी के आधार पर थाना बण्डा में अपराध धारा 354 भादवि एवं धारा 7/8 पॉस्को एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य एकत्रित किए गए। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष अभियोजन अधिकारी ताहिर खान के तर्क दिया कि आरोपी ने अभियोक्ति जोकि छात्रा है पर लैंगिक आशय से हमला किया है। उक्त अपराध अभियोक्ति के प्रति गंभीर अपराध होकर उसकी शिक्षा को भी प्रभावित करने वाला है। न्यायालय ने उक्त प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी शुभम राठौर को धारा 354 भादवि में दोषी पाते हुए दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए का अर्थदण्ड और धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में चार वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।