अवयस्क बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को सात वर्ष की सजा

रीवा, 16 अगस्त। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मउगंज, जिला-रीवा श्री पंकज सिंह माहेश्वरी के न्यायालय ने थाना मउगंज के अपराध क्र.380/19 में आरोपी नवीन पुत्र काशीप्रसाद तिवारी उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम गोदरी को अवयस्क बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के अपराध का दोषी पाते हुए धारा 342 भादंवि के तहत तीन माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माना तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं तीन हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
अभियोजन सहायक मीडिया प्रभारी कल्याण सिंह ने बताया कि सात अक्टूबर 2019 को पीडि़त अपनी मां के साथ रतनगवां चौक पर दुर्गा जी पंडाल में भण्डारा खाने गया था। लगभग 4:30 बजे उसकी मां ने कहा कि खेत को देख कर आओ, तब पीडि़त साइकिल से ग्राम पिपरी में अपने खेत को जा रहा था। तब रास्ते में आरोपी नवीन तिवारी उसे अपने घर के सामने मिला और उससे बोला कि मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ काम है। तब पीडि़त आरोपी के साथ उसके घर चला गया। घर जाते ही आरोपी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और पीडि़त के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। बाद में आरोपी ने पीडि़त को धमकी दी कि यह बात किसी को बताओगे तो जान से खत्म कर दूंगा। तब पीडि़त बालक घर आकर अपनी मां को घटना के बारे में बताया। तब पीडि़त ने अपनी मां के साथ जाकर घटना की रिपोर्ट थाना मउगंज मे लेख कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत अभियेाग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला अभियोजन अधिकारी सुशील कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में विचारण के दौरान शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक मउगंज रीवा सैय्यद मोहम्मद अब्दुल्लाह द्वारा मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मउगंज, जिला-रीवा श्री पंकज सिंह माहेश्वरी के न्यायालय ने आरोपी नवीन तिवारी को उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।