मोटर साइकल चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

ग्वालियर, 16 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला ग्वालियर मानसी बालूजा के न्यायालय ने मोटर साइकल चोरी करने वाले आरोपी मुबारक पुत्र शहजाद खान उम्र 26 साल बंजारों का पुरा ग्वालियर का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला ग्वालियर श्रीमती कल्पना यादव ने घटना के बारे में बताया कि फरियादी गिरजेश भारद्वाज ने 14 जुलाई 2021 को थाना तिघरा में आकर रिपोर्ट की कि 12 जुलाई को करीब 2:30 बजे मैं अपनी मोटर साइकल होण्डा सीबी शाइन क्र. एम.पी.07 एन.बी.2447 से देव खोह मन्दिर पर दर्शन करने आया था और अपनी मोटर साइकल लॉक करके मन्दिर के बाहर खड़ी करके दर्शन करने गया था करीब 20 मिनट बाद मन्दिर से दर्शन करके बाहर आया तो मेरी मोटर साइकल नहीं मिली, आस-पास तलाश करने पर नहीं मिली तो थाने पर रिपोर्ट लिखाई। जिस पर से थाना तिघरा ने अपराध पंजीबद्ध कर अंतर्गत धारा 379 भादवि कायम कर विवेचना में लिया। विवेचना दौरान मोटर साइकल थाना बड़ौदा जिला श्योपुर से बरामद की गई। आरोपी की तरफ से जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष पेश किया, न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।