शाजापुर, 30 नवम्बर। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के न्यायालय ने मारपीट के मामले में आरोपी लखन पुत्र दामोसिंह उर्फ दामोदर सिंह निवासी मगरोला को धारा 324 भादंवि में एक वर्ष सश्रम करावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने की।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी/एडीपीओ शुजालपुर संजय मोरे द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादी हेमसिंह 11 दिसंबर 2019 को सुबह करीब 7.30 बजे उसके आम वाले खेत पर गेहूं में पानी फेरने गया था, उसका मेड़ पड़ोसी दामूसिंह भैंस लेकर जा रहा था, तो उसकी भैंस फरियादी के खेत में गेहूं खा रही थी। फरियादी ने कहा कि तुम्हारी भैंस गेहूं खा रही है, जिस पर दामूसिंह ने उसे गालियां दी। उसने गाली देने से मना किया, तो दामूसिंह का लड़का लखन ने फर्सी वाली लकड़ी से उसे मारा, जिससे उसके सीधे हाथ की कोहनी के पास चोट लगी। देहाती नालसी के आधार पर पुलिस थाना शुजालपुर सिटी पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए दण्डित किया है।