नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

न्यायालय ने आरोपी पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया

रायसेन, 24 नवम्बर। अनन्य विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) जिला रायसेन के न्यायालय ने नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी विजय सिंह पुत्र मुन्नासिंह निगम उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम सोनतलाई, तहसील आमला, जिला बैतूल को धारा 366 भादंवि में पांच वर्ष सश्रम कारावास, धारा 376(3) भादंवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं धारा 376(2)(एन) भादंवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा कुल 15 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायसेन श्रीमती भारती गेडाम ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 22 मार्च 2019 को रात करीब दो बजे अभियोक्त्री का भाई उठा तो उसने बर्तन गिरने की आवाज सुनी तथा पीडि़ता को घर में नहीं पाया। आस-पड़ोस में तलाश करने पर भी नहीं मिली तो पीडि़ता के पिता ने थाना मण्डीदीप में गुम इंसान रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई गई। विवेचना दौरान घटना स्थल का नक्शाा मौका बनाया गया। अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया, जिसके द्वारा यह पता चला कि पीडि़ता आयु 15 वर्ष को बहला फुसलाकर उसका व्यपहरण कर उसक इच्छा के विरुद्ध उसके साथ दुष्कर्म किया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए व विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया है।