सौतेली पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को शेष प्राकृतिक काल तक कारावास

न्यायालय ने आरोपी पर 99 हजार का जुर्माना भी लगाया

भोपाल, 15 अक्टूबर। 18वें एडीजे भोपाल श्रीमती पदमा जाटव के न्यायालय ने आपराधिक सत्र प्रकरण क्र.113/21 थाना एमपी नगर भोपाल के अपराध क्र.199/15 में सौतेली पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजेश पुत्र रामचरण को धारा 376, 363, 328, 366(ए), 376(3) भादंवि एवं 5एल/6, 5(एल)(2)/6 में प्राकृतिक काल तक आजीवन कारावास एवं 99 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, श्रीमती सरला कहार, श्रीमती मनीषा पटेल ने की।
जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी के अनुसार संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि अभियोक्त्री की मां ने रिपोर्ट लिखाई कि मैं छिंदवाड़ा की रहने वाली हूं, मेरे प्रथम पति की मृत्यु हो जाने के बाद मैं भोपाल में आकर कोटक महिन्द्रा के पास जोन-1, झुग्गी में रहने लगी और राजेश भारती से मैंने शादी कर ली, मेरी 12 वर्षीय पुत्री को जो कक्षा पांचवीं में पढ़ती थी, अभियोक्त्री को अपने पास में सुलाता था, उसे गंदा स्पर्श करता था, गंदे तरीके से गले से लगाता था, चुंबन करता था और मेरी बेटी को डराता था कि ये बात मुझे न बताए। इस बात को लेकर मेरा आरोपी से झगड़ा हो गया, इसके बाद राजेश शराब लेकर आया और पीकर अपनी स्कूटर में सिलेंडर बांध रहा था, मैंने सिलेंडर ले जाने से मना किया तो मुझे धक्का देकर अभियोक्त्री को जबरदस्ती स्कूरट में बैठा कर ले गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना एमपी नगर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना पूर्ण होने पर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय में अभियोजन ने साक्षियों के कथन एवं डीएनए रिपोर्ट की पुष्टि के आधार पर न्यायालय ने आरोपी राजेश को धारा 376, 363, 328, 366(ए), 376(3) भादंवि एवं 5एल/6, 5(एल)(2)/6में प्राकृतिक काल तक आजीवन कारावास एवं 99 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।