छेड़छाड़ एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास

रायसेन, 15 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला रायसेन श्री हर्षराज दुबे के न्यायालय ने आरोपी दीपेश पुत्र हल्केराम लोधी उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम बाबलिया, थाना व जिला रायसेन को छेड़छाड़ एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा-354 भादंसं के अंतर्गत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं धारा 452 भादंसं के अंतर्गत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन सुश्री नेहा दुबे ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने एक नवंबर 2019 को थाना कोतवाली रायसेन में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसने बताया कि वह 31 अक्टूबर 2019 को रात 10 बजे ग्राम बाबलिया में अपने घर पर थी, पति बाहर गए थे। तभी गांव का दीपेश लोधी घर पर आया और मुझसे बोला कि भैया कहां पर हैं, मैंने कहा कि बाहर गए हैं, तो आरोपी ने बुरी नियत से सीना दबाया एवं मेरा हाथ खींचने लगा, जब मैं चिल्लाई तो मेरे सास-ससुर आ गए, जिन्हें देखकर आरोपी दीपेश लोधी भाग गया। भागते समय बोला कि थाने में रिपोर्ट की तो जान से मारकर फेंक दूंगा। पति के घर आने पर पूरी घटना बताई। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना रायसेन में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुीत किया गया।