मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का पालन करना अनिवार्य

भिण्ड, 07 अक्टूबर। मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चलाते समय क्रमश: हेलमेट एवं सीट बैल्ट का उपयोग करना अनिवार्य है। साथ ही वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने एवं अन्य मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं का पालन करना अनिवार्य है।
डिप्टी कलेक्टर पराग जैन ने कहा कि प्राय: देखने में आ रहा है कि विभिन्न विभागों के कार्यालयों में अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने समस्त कार्यालय प्रमुखों को पत्र जारी कर कहा है कि उनके यहां पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का पालन करना सुनिश्चित करें।