न्यायालय ने आरोपी पर कुल पांच हजार का जुर्माना भी लगाया
शाजापुर, 30 सितम्बर। विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर के न्यायालय ने बहला-फुसलाकर नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी रामलखन उर्फ अमरगिरी बाबा पुत्र भवानी शंकर जोशी उम्र 68 वर्ष निवासी महावीर नगर, जिला भिण्ड को धारा 376(3) भादंवि में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, पाक्सो एक्ट की धारा 5/6 में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 363, 366 भादंवि में तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी डीपीओ शाजापुर देवेन्द्र कुमार मीना एवं विशेष लोक अभियोजक शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने की।
विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी ने एक मार्च 2018 को थाना लालघाटी पर सूचना दी कि उसकी नाबालिग पुत्री घर से बिना बताए कहीं चली गई है, तलाश करने पर भी नहीं मिली, उसे अमरगिरी बाबा पर शंका है। पुलिस ने पीडि़ता को अमरगिरी उर्फ रामलखन बाबा के घर से दस्तयाव किया था। पीडि़ता ने बताया कि आरोपी अमरगिरी बाबा उसे बहला-फुसलाकर बस से उज्जैन, रतलाम, बड़ौदा, अहमदाबाद, फिर भिण्ड ले गया। वहां से हरिद्वार और हरिद्वार से असम ले गया और वापस पुन: उसे लेकर इटावा ले गया। इटावा से बाबा ने पीडि़ता को उसके परिवार वालों के पास भिण्ड भेज दिया। इस बीच आरोपी ने लगभग छह माह तक पीडि़ता के साथ कई बार दुष्कर्म किया। थाना लालघाटी पुलिस ने द्वारा संपूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी बाबा को दण्डित किया है।