नाबालिगा को भगाकर ले जाने व दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

 न्यायालय ने पीडि़ता को शासन से दो लाख रुपए प्रतिकर दिलाने का आदेश भी दिया

ग्वालियर, 29 सितम्बर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डबरा, जिला ग्वालियर श्री संजय कुमार गुप्ता के न्यायालय ने नाबालिग लड़की को घर से भगाकर ले जाने और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने वाले आरोपी उमेश उर्फ छोटू निवासी अमरपुरा खेरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने शासन से पीडि़त प्रतिकर योजना के अंतर्गत दो लाख रुपए प्रतिकर दिलाए जाने का भी आदेश दिया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ एडीपीओ हरिओम वर्मा ने की।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील डबरा के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि 14 नवम्बर 2017 को जब पीडि़ता के माता-पिता फसल काटने खेत पर गए थे और घर पर उनका दूर का रिश्तेदार आरोपी उमेश उर्फ छोटू जाटव एवं पीडि़ता व उसकी छोटी बहिन थे। पीडि़ता की छोटी बहिन स्कूल गई थी। तभी दिन में आरोपी पीडि़ता को भगाकर ले गया और ट्रेन से अलवर राजस्थान पहुंचे, वहां पर एक कमर में रुके। तभी आरोपी ने पीडि़ता के साथ गलत काम (दुष्कम) किया। जब पीडि़ता की छोटी बहिन और उसके माता-पता घर पर आए और पीडि़ता एवं आरोपी घर पर नहीं मिले तब उन्होंने घटना की रिपोर्ट थाना भितरवार में दर्ज कराई थी। जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान पीडि़ता को दस्तयाव कर आरोपी को गिरफ्तार किया एवं अनुसंधान उपरांत नाबालिग पीडि़ता को घर से भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के संबंध में अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डबरा श्री संजय कुमार गुप्ता के न्यायालय ने पीडि़ता, उसके पिता, दादी एवं छोटी बहिन तथा अन्य अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियोजन द्वारा किए गए तर्कों के आधार पर आरोपी उमेश उर्फ छोटू जाटव निवासी अमरपुरा खेरी उडऱा को दोषी पाते हुए धारा 363 भादंवि में सात वर्ष कठोर कारावास, 366ए भादंवि में सात कठोर कारावास एवं धारा 376 (2झ) भादंवि में आजीवन कारावास एवं कुल सात हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ भुगताई जाएंगी।