ग्वालियर, 29 सितम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर के न्यायालय ने महिला के साथ मारपीट करने वाले आरोपी बलराम उर्फ बल्ली पुत्र भरोसा कुशवाह उम्र 40 साल एवं शीला पत्नी भरोसा कुशवाह उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम सांखनी, थाना भितरवार को दो-दो वर्ष के सश्रम करावास एवं 1500-1500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी कर रहे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राधावल्लभ शरण भारद्वाज ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 24 जनवरी 2017 को शाम करीब छह बजे फरियादी ममता जब हैण्डपंपा पर पानी भरने के लिए गई थी, तब पानी भरने के ऊपर से शीला कुशवाह से मुंहवाद हो गया था, उसके बाद फरियादिया पानी भर कर अपने घर वापस आ गई। तब अभियुक्त बलराम कुशवाह और शीला कुशवाह उसे गालियां देने लगे जब फरियादिया ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्तगण फरियादिया के घर के अन्दर घुस गए। अभियुक्त बलराम कुशवाह ने फरियादिया को लाठी मारी जो उसके सिर में लगी, शीला बाई ने भी उसे लाठी मारी जिससे उसे पीठ व बांए हाथ की उंगली में चोट आई थी। अभियुक्तगण फरियादिया से कह रहे थे कि आज तो बच गई, आइंदा तुझे जान से खत्म कर देंगे। उक्त घटना की रिपोर्ट पर से थाना भितरवार में अपराध क्र.26/17 अंतर्गत धारा 452, 504, 323, 506(2), सह पठित धारा 34 भादंवि के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपीगण को धारा 452 भादंवि में दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 323 भादंवि में चार-चार माह का कारावास व 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।