शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले आरोपी को एक वर्ष की सजा

ग्वालियर, 29 सितम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर श्री उषकांता बैरागी के न्यायालय ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले आरोपी सहदेव पुत्र दिल्लीराम भदौरिया उम्र 72 वर्ष निवासी आदेश नगर पिण्टो पार्क ग्वालियर को धारा 353 भादंवि में दोषी पाते हुए एक वर्ष कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
प्रकरण में अभियोजन की ओर पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती बंदना बंसल सुहाने ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी राजबहादुर ने 23 अक्टूबर 2014 को आरक्षी केन्द्र गोला का मन्दिर ग्वालियर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि आज शाम 18:05 बजे फरियादी ममता पत्नी पहाड़ सिंह गुर्जर उम्र 36 वर्ष अपने पति के साथ पड़ोसी मनोज भदौरिया एवं सहदेव सिंह भदौरिया के विरुद्ध गाली गलौच व थपड़ मारने की रिपोर्ट लिखा रही थी, जो वह अदम चैक क्र.123/2014 धारा 323, की लिख रहा था, तभी सहदेव सिंह भदौरिया आए और उससे बोले की मेरे विरुद्ध रिपोर्ट क्यों लिख रहे हो और अदम चैक का रजिस्टर लेने लगे उसने रोका कि आप शासकीय कार्य में बाधा मत डालो, तभी उसने गाली गलौज कर फरियादी का कालर पकड़ लिया और बोला कि उसके विरुद्ध रिपोर्ट नहीं लिखोगे, तब उसे मौके पर आरक्षक महेश शर्मा एवं प्रधान आरक्षक रामवरन ने छुड़ाया, तब उसने अपने सरकारी मोबाईल से टीआई व सीएसपी को बताया। जो मौके पर पहुंचे। उक्त शिकायत पर से आरक्षी केन्द्र गोला का मन्दिर ने अपराध क्र.522/2014 पर अभियुक्त सहदेव सिंह भदौरिया के विरुद्ध धारा 353, 186 भादंसं के तहत अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया तथा दौराने विवेचना में घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-04 बनाया गया एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। बाद विवेचना अभियुक्त के विरुद्ध धारा 353, 186 भादंवि के तहत अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य एवं गवाहो से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।