रायसेन, 13 सितम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला रायसेन श्री हर्षराज दुबे के न्यायालय ने आरोपी अन्नू को मारपीट के आरोप में दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 323 भादंसं के अंतर्गत तीन माह का सश्रम कारावास एवं धारा 324/34 के अंतर्गत छह माह का सश्रम कारावास एवं 800 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायसेन सुश्री नेहा दुबे ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्या के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी सेहतगंज में रहता है और मेहनत मजदूरी करता है, 24 जून 2015 को रात्रि करीब आठ बजे वह घर पर था, उसके पड़ोस में सीताराम, अन्नू, देवेन्द्र भी रहते हैं, वे उसे गाली गलौज कर रहे थे, जब उसने गाली देने से मना किया तो प्रद्युम्न घर से कुल्हाड़ी लेकर आया और उसे दांए हाथ की कोहनी पर मारी, जिससे उसे चोट आई। सीताराम, अन्नू ने थप्पड़, मुक्कों से मारपीट की थी, भोला और कपिल ने बीच-बचाव किया था। आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना उमरावगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।