70 वर्षीय महिला से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

विदिशा, 13 सितम्बर। एएसजे चतुर्थ जिला विदिशा श्री अयाज मोहम्मद के न्यायालय ने दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी निवासी-थाना ग्यारसपुर अंतर्गत धारा 376(1) तथा 302 भादंवि में आजीवन कारावास से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी विदिशा मनीष कथोरिया ने की एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी जेएस तोमर द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन दिया गया।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी विदिशा मनीष कुमार कथोरिया के अनुसार अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि 19 नवम्बर 2020 को फरियादिया मृतिका की बहू ने थाने पर जाकर बताया कि उसकी सास (मृतिका) रात में खाना-खाकर खेत की रखवाली करने चली गई। अगले दिन सुबह फरियादिया ने देखा कि उसकी सास मृत अवस्था में पड़ी थी। मृतिका के मुंह और आंखों में मिट्टी भरी थी, फरियादिया ने रोते हुए पूरी बात अपने पति को बताई तथा बताया कि उसकी सास को किसी ने गलत काम करके मार दिया हैै। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने विवेचना प्रारंभ की। विवेचना के दौरान परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात अभियोजन ने गंभीर मामले में परिस्थिति जन्य साक्ष्य एवं महत्वपूर्ण साक्षियों के साक्ष्य एवं लास्ट सीन थ्योरी के आधार पर प्रमाणित किया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीष कथोरिया ने प्रकरण में लिखित अंतिम तर्क प्रस्तुत किया एवं प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत अंतिम तर्क में लिखे गए। न्याय दृष्टांत एवं तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चूंकि प्रकरण में मृतिका 70 वर्ष की वृद्ध महिला थी। जिसके साथ आरोपी द्वारा गलत काम कर हत्या की गई एवं आरोपी नवयुवक था, जिसने इतना घिनौना अपराध कारित किया, जो अभियुक्त की घिनौनी मानसिकता को दर्षित करता है तथा ऐसा अपराध अत्यंत ही गंभीर व समाज विरोधी अपराध की श्रेणी में आता है। वर्तमान में महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों के देखते हुए न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है।