महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

शाजापुर, 25 अगस्त। विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी एक्ट) जिला शाजापुर के न्यायालय ने महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी नारायण पुत्र कनीराम माली उम्र 55 साल निवासी ग्राम तिगंजपुर, थाना सलसलाई को अजा तथा अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(1) में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 376 भादंवि में 10 वर्ष के कठिन कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 376(2)(एम) भादंवि में 10 वर्ष के कठिन कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, अजा तथा अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(2-आई) व 3(1)(2-आईआई) में दो-दो वर्ष के कठिन कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 20 नवंबर 2019 को पीडि़ता ने थाना सलसलाई पर आकर रिपोर्ट की थी। फरियादीयां घटना दिनांक को करीब दो बजे भैंस चराने गई थी व बीड में बैठी थी, तभी आरोपी नारायण आया और फरियादी की गर्दन पकड़कर पीछे की ओर गिराया, जिससे फरियादिया को गर्दन पर चाकू की चोट लगी। आरोपी ने फरियादिया के साथ दुष्कर्म किया और बोला चिल्लाएगी तो जान से खत्म कर दॅंगा। फरियादिया ने छुड़ाने की कोशिश की तो आरोपी ने चाकू से उसके दाहिने हाथ में मारी जिससे खून निकलने लगा। थाना सलसलाई पुलिस ने संपूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में उपसंचालक अभियोजन सुश्री प्रेमलता सोलंकी एवं डीपीओ शाजापुर देवेन्द्र कुमार मीणा के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ शाजापुर कमल गोयल ने की। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दण्डित किया है।