सागर, 25 अगस्त। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर श्रीमत नीलम साहू के न्यायालय ने आरोपी उत्तम पुत्र कल्लू रैकवार उम्र 24 निवासी थाना अंतर्गत मालथौन जिला सागर को नाबालिग से छेडख़ानी का दोषी पाते हुए अलग-अलग धाराओं में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की।
मीडिया प्रभारी/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 23 जनवरी 2019 की दोपहर करीब एक बजे बालिका गांव के बाहर खेत में शौचे के गई थी, उसी समय पीछे से आरोपी उत्तम रैकवार वहां आया और उसने बुरी नियत से बालिका का दाहिना हाथ पकड़कर खींचा और छेड़छाड़ करने लगा। बालिका चिल्लाई तो आरोपी उत्तम उसको छोड़कर रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। बालिका भागकर अपने घर आई तथा पूरी घटना अपने माता-पिता का बताई। बालिका की रिपोर्ट करने पर थाना मालथौन पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय में सात अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया एवं उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी उत्तम रैकवार को छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए धारा 354 व 354बी भादंवि के तहत तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है।