विदिशा/गंजबासौदा, 24 अगस्त। जेएमएफसी गंजबासौदा श्री राहुल निरंकारी के न्यायालय ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर हत्या करने वाले आरोपी कुलवंत सिंह को दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बासौदा गोविन्द दास आर्य ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार अभियोजन घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि 19 मार्च 2015 को गोलू यादव उसके खेत पर हार्वेस्टर क्र. पी.बी.31 एल.3504 से गेंहू कटवा रहा था। हार्वेस्टर को अभियुक्त कुलवंत सिंह चला रहा था। उसने मृतक गोलू को हार्वेस्टर की छत पर गेंहू के भूसे को देखने हेतु चढ़ा दिया। जब गोलू हार्वेस्टर की छत पर चढ़कर भूसा देख रहा था, तभी आरोपी कुलवंत ने हार्वेस्टर को उपेक्षा व उतावलेपन से आगे बढ़ा दिया, जिससे खेत पर आगे बिजली की लाइन से गोलू टकरा गया, जिससे करंट लगने एवं नीचे गिरने से गोलू की मौत हो गई। थाना त्योंदा में मर्ग क्र.10/15 अंतर्गत धारा 174 दंप्रसं पंजीबद्ध किया गया। उसी दिनांक को थाना त्योंदा में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र.57/15 अंतर्गत धारा 304ए भादंसं का पंजीबद्ध कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में विचारण उपरांत पीडि़त व साक्षीगणों के कथन कराए गए। 18 अगस्त को अभियुक्त कुलवंत सिंह को दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 304ए भादंवि में दो साल का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया है।