गांजे का अवैध परिवहन करने वाले दो आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास

न्यायालय ने आरोपियों पर लगाया एक-एक लाख का जुर्माना

सागर, 24 अगस्त। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट), षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश सागर श्री संजय अग्रवाल के न्यायालय ने अवैध मादक पदार्थ गांजे का परिवहन करते हुए वाणिज्यिक मात्रा में 32 किलो 200 ग्राम गांजा का अवैध आधिपत्य का दोषी पाए जाने पर आरोपी अमरदीप उर्फ अन्नू एवं पिंटू यादव निवासीगण ग्राम टड़ा शाहपुर, जिला सागर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत दोषसिद्ध पाते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास से तथा एक-एक लाख रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से सफल पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पारस मित्तल ने की।
जिला अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि 14 नवंबर 2017 को पुलिस थाना गोपालगंज में पदस्थ उपनिरीक्षक रूपेश शर्मा को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि कुछ लोग मोटर साइकिल से गांजा की अवैध तस्करी कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस मेनपानी तिराहा पहुंची। जहां पर मेनपानी की ओर से आने वाली गाडिय़ों की चैकिंग करने पर मुखबिर द्वारा बताए हुलिए के दो व्यक्ति मोटर साइकिल क्र. एम.पी.34 बी.8422 पर आते दिखाई दिए, जिसमें मोटर साइकिल चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम अमरदीप व पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम पिंटू बताया। दोनों व्यक्तियों के बीच में सफेद रंग की दो प्लास्टिक की बोरी रखी हुई थीं, जिन्हें खोलकर एवं तौलकर देखने पर एक बोरी में 15 किलो 800 ग्राम व दूसरी बोरी में 16 किलो 400 ग्राम इस प्रकार कुल 32 किलो 200 ग्राम गांजा मिला, जिसके लाईसेंस बावत् कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दिए जाने पर मौके पर ही जब्ती संबंधी समस्त कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 15 साक्षी परीक्षित कराए गए और साक्ष्य में आए तथ्यों के माध्यम से अभियोजन ने संदेह से परे यह साबित किया कि दोनों आरोपीगण से वाणिज्यिक मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा परिवहन करते जब्त किया गया था। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क लिया गया था कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है और पुलिस कर्मचारियों की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अभियोजन की ओर से तर्क के दौरान विभिन्न न्याय दृष्टांत प्रस्तुत कर प्रकरण संदेह से परे साबित किए जाने का निवेदन किया। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए न्यायालय ने अभियुक्त अमरदीप उर्फ अन्नू पुत्र गुड्डा यादव एवं पिंटू यादव पुत्र कल्लू यादव को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत दोषसिद्ध पाते हुए दोनों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक-एक लाख रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जाने का दण्डादेश पारित किया है।