शाजापुर, 08 मार्च। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के न्यायालय ने जान से मारने की नीयत से चाकू मारने वाले आरोपी अरविंद पुत्र भवंरलाल भिलाला उम्र 21 साल निवासी ग्राम बेहरावल, थाना कालापीपल, जिला शाजापुर को धारा 307 भादंवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक ‘अभियोजन’ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने की।
जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार के हवाले से अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया 12 अक्टूबर 2020 को रात्रि करीब 8:30 बजे फरियादी तथा उसका लड़का अपने घर पर थे, तभी गांव का अरविंद भिलाला उनके घर पर आया। फरियादी और उसके लड़के (आहत) ने आरोपी अरविंद भिलाला को समझाया कि तूने दो माह पहले मेरी लड़की को दो मोबाईल और एक चांदी की अंगूठी हमें बिना बताए दी थी, अब आइंदा मत देना। इस बात को लेकर आरोपी अरविंद भिलाला ने अश्लील गालियां देते हुए अपनी जेब से धारदार चाकू निकालकर जान से मारने की नियत से फरियादी के लड़के को पेट में चाकू मार दिया, जिससे उसके पेट से खून बहने लगा। चिल्लाचोंट की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग आ गए, जिन्होंने बीच-बचाव किया। आरोपी ने जाते-जाते बोला कि आज तो तुझे बचा लिया है, आइंदा तुझे और तेरी बहन को जान से खत्म कर दूंगा। फिर फरियादी के लड़के को ज्यादा चोट होने से 108 वाहन से कालापीपल अस्पताल ले गए। आहत होश में नहीं था तो डॉक्टर ने उसे भोपाल रेफर कर दिया। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना कालापीपल पर दर्ज कराई।







