मारपीट करने वाले आरोपी को तीन माह का सश्रम कारावस

रायसेन, 25 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन के न्यायालय ने आरोपी अनस खां पुत्र अनवर खां उम्र 25 वर्ष निवासी हटोर मोहल्ला, जिला रायसेन को मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में तीन माह का सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 19 दिसंबर 2019 को दोपहर में फरियादी का भाई उसकी मौसी के घर से थोड़ी दूरी पर हटोर मोहल्ला रायसेन में मैदान पर खड़ा था। तभी आरोपी आया और फरियादी के छोटे भाई को गालियां देने लगा एवं हाथ में रखे डण्डे से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पीडि़त को चिकित्सालय जिला रायसेन लाया गया। फरियादी ने आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली जिला रायसेन में धारा 294, 323, 506 भादंवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। पूर्ण अनुसंधान पश्चात यह अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन के न्यायालय में पेश किया गया।