ग्वालियर, 24 फरवरी। न्यायिक मजिस्टेेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर सुश्री निकिता पवार के न्यायालय ने गाली गलौज कर लात घूसों से मारपीट करने वाले आरोपीगण बाबू कुरैशी, इस्लाम कुरैशी एवं शरीफ कुरैशी निवासी नूरगंज, सेवानगर, ग्वालियर को धारा 323/34 भादंवि में दोषी पाते हुए 300-300 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण पेरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती नेहा मिश्रा ने घटना के बारे में बताया कि 12 मई 2015 को आरोपीगण ने फरियादी रहीश अहमद की रात्रि में 10 बजे आकर उसे गालियां देने लगे, फरियादी ने गाली देने से मना किया तो इस्लाम कुरैशी ने उसका गलेवान पकड़कर नीचे पटक लिया और चारों लोगों ने उसकी लाट घूसों से उसकी मारपीट कर दी। वह चिल्लाया तो उसका लड़का रोफिन अहमद उसे बचाने आया तो उसकी भी लात-घूसों से मारपीट कर दी। झगड़े में फरियादी के दाहिने हाथ के बाजू, पीठ, कमर में चोटें आईं, फरियादी के लड़के रोफिन के दोनों गालों एवं पीठ व कमर में चोटें आईं। आरोपीगण ने जाते-जाते जान से मारने की धमकी दी। उक्त रिपोर्ट फरियादी ने थाना माधौगंज में धारा 294, 323,506, 34 भादंवि का पंजीवद्ध कराया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्यों से सहमत होकर आरोपीगण को सजा सुनाई है।