भिण्ड, 16 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लहार की अदालत ने अवैध रूप से कट्टा कारतूस लेकर घूमने वाले आरोपी को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लहार मनोज कुमार गुप्ता द्वारा की गई।
जानकारी देते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 जुलाई 2016 को दबोह पुलिस ने सूचना के आधार पर कांक्सी मंदिर तिराहे से एक संदिग्ध युवक को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 315 बोर का कारतूस लगा लोडेड कट्टा जब्त किया गया। आरोपी ने अपना नाम शिवम पुत्र प्रतिपाल निवासी ग्राम देवरीकलां थाना दबोह जिला भिण्ड बताया। आरोपी से कट्टा कारतूस जब्त कर आरोपी को पुलिस थाना लाकर उसके विरुद्ध आम्र्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत अपराध क्रमांक 159/2016 दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी लहार की अदालत में प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीश ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी शिवम को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया है।